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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले चेक करें 26AS, वर्ना हो सकता है नुकसान, जानें- क्या है तरीका?

What is Form 26AS: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS चेक करना जरूरी है. वर्ना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. ITR फाइल करने से पहले इसका फॉर्म 16/16A से मिलान होना जरूरी है. आईटीआर फाइल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि टीडीएस के रूप में काटी गई राशि फॉर्म 26एएस में शामिल की गई है या नहीं.

What is Form 26AS

What is Form 26AS: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. टैक्सपेयर्स ने अब ITR फाइल करना शुरू कर दिया है. ITR फाइल करने से पहले आयकरदाताओं को हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ दस्तावेजों की जांच जरूर करनी चाहिए. ऐसा ही एक दस्तावेज है फॉर्म 26AS. ITR फाइल करने से पहले इसका फॉर्म 16/16A से मिलान होना जरूरी है. आईटीआर फाइल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि टीडीएस के रूप में काटी गई राशि फॉर्म 26एएस में शामिल की गई है या नहीं.

क्या है फॉर्म 26AS

फॉर्म 26AS एक समेकित कर विवरण है. इसमें करदाता की आय के विभिन्न स्रोतों से काटे गए कर का विवरण होता है. उदाहरण के लिए, स्रोत पर कर कटौती (TDS), स्रोत पर कर संग्रह (TCS), अग्रिम कर या स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान, नियमित कर, धनवापसी जैसे विवरण शामिल हैं. फॉर्म 16 सैलरी से काटे गए टैक्स का पूरा ब्योरा देता है, जबकि फॉर्म 16A सैलरी के अलावा अन्य आय पर काटे गए टीडीएस का ब्योरा देता है. फॉर्म 16 नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाता है.

मिलान क्यों आवश्यक है?

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, फॉर्म 26AS में एक वित्तीय वर्ष में आपकी आय से काटे गए और सरकार के पास जमा किए गए टीडीएस की राशि की जानकारी होती है. कंपनी आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास काटी गई राशि जमा करती है. वेतन के अलावा, फॉर्म 26AS में बैंक द्वारा ब्याज पर काटे गए टीडीएस और आपके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर की जानकारी भी होती है. इसलिए फॉर्म 16 में दर्ज की गई जानकारी का इस फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी से मिलान करना जरूरी है.

जानकारी गलत होने पर करें सुधार

फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी विभिन्न कारणों से गलत हो सकती है. यह हो सकता है कि आपके द्वारा प्राप्त टीडीएस प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती हो. अगर जानकारी गलत है तो उसे सुधारना बहुत जरूरी है. अगर आपकी कंपनी या बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास टैक्स जमा करने में गलती की है तो आपको टैक्स काटने के लिए अपनी कंपनी या बैंक के पास जाना होगा. आपको कंपनी या बैंक से टीडीएस रिटर्न को संशोधित करने के लिए कहना होगा. एक बार जब आप सही विवरण के साथ अपना टीडीएस रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपका फॉर्म 26AS सही जानकारी दिखाएगा.

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