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IT Notice: ITR फाइल करने के बावजूद आपको आ सकता है आयकर विभाग का नोटिस, जानिए ऐसे हालात में क्या करें

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (ITR filing last date) तेजी से नजदीक आ रही है। अगर 31 दिसंबर तक आपने आयकर रिटर्न नहीं भरा तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आना तय है, लेकिन कई बार आईटीआर फाइल करने के बावजूद नोटिस आ जाता है। आयकर विभाग के नोटिस को देखते ही लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। अगर आप नोटिस (IT Notice) को आसानी से समझ रहे हैं तो उसका जवाब दे दें, वरना आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

IT Notice

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (ITR filing last date) 31 दिसंबर है। उम्मीद की जा रही है कि इसे 10 जनवरी तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। कई बार लोग आईटीआर समय से फाइल कर देते हैं, लेकिन उन्हें आयकर विभाग का नोटिस आ जाता है। आयकर विभाग के नोटिस (IT Notice) को देखते ही लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। चिंता इस बात की भी होती है कि सब कुछ तो सही था फिर नोटिस क्यों आया है। आइए जानते हैं आईटीआर भरने के बावजूद अगर नोटिस आ जाए तो उस सूरत में क्या करें।

क्यों आता है आयकर विभाग का नोटिस?

अगर आपकी आय टैक्सेबल है और आप टैक्स नहीं भरते तब तो नोटिस आता ही है, लेकिन अगर आप कम आय दिखाते हैं और आयकर विभाग को अधिक आमदनी दिखती है तो भी नोटिस आ जाता है। इतना ही नहीं आईटीआर भरते समय कैलकुलेशन में गलती, इनकम को सही तरीके से न भरना या फिर अत्यधिक नुकसान दिखाने जैसी वजहों से भी आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है।

टैक्स रिटर्न सही तरीके से भरें

टैक्स नोटिस को सिस्टम के टैक्स लॉजिक्स के आधार पर जारी किया जाता है। करदाता केवल तभी इस तरह के नोटिस से बच सकते हैं जब वे यह सुनिश्चित कर लें कि टैक्स रिटर्न सही तरीके से सही समय पर भरा गया हो, आईटीआर और फॉर्म AS26 में भरे गए इनकम के डीटेल्स एक समान हों, बैंक अकाउंट में जमा और निकासी एक सीमा के अंदर हो और आईटीआर में म्यूचुअल फंड या शेयरों को खरीदने या बेचने की जानकारी दी गई हो।'

नोटिस को ठीक तरह से पढ़ लें

इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर उसे ठीक तरह से पढ़ लें। यह पढ़ लें कि आपको किस वजह से नोटिस मिला है और इस नोटिस की गंभीरता कितनी है। यह भी देख लें कि इस नोटिस पर रेस्पॉन्स करने की समयसीमा क्या है। नोटिस में दिए गए समयसीमा के भीतर आपको रेस्पॉन्स देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर नोटिस किसी मामूली गलती की वजह से आया है तो उसका स्पष्टीकरण देते हुए जवाब दे दें।

आईटी डिपार्टमेंट को दें सारी जानकारी

अगर नोटिस किसी तरह की छानबीन को लेकर आया है तो आयकर विभाग की तरफ से मांगी गई सारी जरूरी जानकारी और दस्तावेज मुहैया कराएं। डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने पर आपको इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस तरह के नोटिस से बचने के लिए आपको अपना रिटर्न समय पर भरना चाहिए और अगर किसी तरह का बकाया है तो उसे भी समय रहते चुका देना चाहिए।

एक्सपर्ट की सलाह लेने से हिचकें नहीं

अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस काफी गंभीर है और आप उसका जवाब देने में सक्षम नहीं हैं तो बेझिझक किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। आपके लिए यह ज्यादा अच्छा होगा कि आप किसी काबिल चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लें, जो आपके नोटिस का जवाब देने में आपकी मदद कर सके। नोटिस का जवाब ना सिर्फ समय से देना जरूरी है, बल्कि संतोषजनक जवाब भी जरूरी है।

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