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जानिए, फॉर्म 16 क्या है? आयकर रिटर्न में इसकी आवश्यकता | What is Form 16 in Hindi


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what is form 16 hindi

Income Tax Act मे, हर एक Income के लिए एक अलग ही प्रावधान विस्तृत रूप मे किया गया है। Form-16 उनमे से एक है जो कि, विशेष रूप से वेतन संबंधित आय के विवरण को बताता है।.. …

किसी व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई और व्यपारियों के लिए 30 सितम्बर है। फार्म 16 को टीडीएस प्रमाण पत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो आपके लिए नियोक्ताओं द्वारा करों में कटौती करने के बाद जारी किया जाता है। जब नियोक्ताओं द्वारा वेतन पर कर की कटौती की जाती है, तो उन्हें आयकर अधिनियम द्वारा आपको एक टीडीएस प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इस प्रमाण पत्र में कर कटौती और जमा करने का पूरा विवरण दिया होता है। फार्म 16 के दो भाग हैं, फॉर्म 16 और 16ए ।

फॉर्म 16 और 16ए क्या है? | Form 16 and Form 16A Details in Hindi

फॉर्म 16 स्‍टेटमेंट होता है जिसे कोई कंपनी अपने कर्मचारी को साल पूरा होने पर जारी करती है। इस पत्र में कर्मचारी की संपूर्ण आय, टैक्‍स के रूप में हुए डिडक्‍शन, अलाउंस और 80 सी (टैक्‍स से राहत देने और बचत को उत्‍साहित करने के लिए बनी धारा) के तहत दाखिल किए गए प्रमाण का संपूर्ण विवरण होता है।

नौकरीपेशा लोग आमतौर पर इस बात से अनजान होते हैं कि उनके नौकरी करने के सबूत के तौर पर भी एक फॉर्म भरवाया जाता है। दो तरीके के फॉर्म यह बताने के लिए काफी हैं कि आप किसी संस्थान में किस पद पर कार्यरत हैं। इन फॉर्म के इस्तेमाल से कंपनी के जरिए आपको मिलने वाली तमाम सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इनके जरिए आप यह जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी CTC से किन-किन मदों में कटौती की जा चुकी है।

फॉर्म 16

आप नौकरी करते हैं इस बात का प्रमाण यह फॉर्म 16 होता है। इसके लिए आपकी सैलरी से टीडीएस काटा जाता है।

यह मुख्‍यत: कंपनी और बैंक की ही जिम्‍मेदारी होती है कि वह फॉर्म सिक्‍सटीन कर्मचारियों को जारी करें।

फॉर्म 16 के भाग

फार्म 16 दो भागों, भाग ए और भाग बी में विभाजित है। भाग ए में नियोक्ता के पास आपका टैन (कर कटौती और संग्रह खाता संख्या) नंबर और साथ ही उसका पैन (स्थायी खाता संख्या) नंबर भी होता है। इसमें आपके नाम और पते के साथ आपके नियोक्ता के नाम का भी उल्लेख होता है। इसके अलावा इसमें उस समय का भी उल्लेख किया जाता है जब आपने नियोक्ता के साथ निर्धारित वर्ष के लिए काम किया है।

भाग बी, भाग ए के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक वित्तीय वर्ष में नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए वेतन का पूर्ण विवरण होता है। यह आपके वेतन में घोटाले के विवरण के साथ-साथ कटौती के बारे में भी बताता है। इसमें आप धारा 80 के तहत दावा कर सकते हैं। अध्याय 6ए के तहत कटौती राशि का वितरण शामिल है, इसमें आप ईपीएफ, एनपीएफ, पीपीएफ और जीवन बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80 सी के अनुसार दावा करते हैं।

आयकर रिटर्न में फॉर्म 16 की आवश्यकता

कोई भी नियोक्ता जो वेतन भुगतान कर रहा है, वह वेतन पर ही टीडीएस की कटौती करता है। हालांकि, आयकर अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस कटौती करते हैं, उन्हें फॉर्म 16 के रूप में प्रमाण पत्र देना होगा। फार्म 16 यह व्यक्त करता है कि टैक्स केन्द्र सरकार के पास जमा कर दिया गया है। इस मामले में नियोक्ता को स्वयं के द्वारा भुगतान की गई राशि के साथ ही अन्य वितरण भी देना होगा। आमतौर पर अगर नियोक्ता टीडीएस की कटौती कर रहा है तो उसको फार्म 16 प्रदान करना अनिवार्य होगा लेकिन अगर वह टाडीएस की कटौती नहीं कर रहा तो फार्म 16 को भरने की जरूरत नहीं होगी।

फॉर्म 16 नहीं है तो क्या होगा?

अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी आईटीआर को फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यह सच है कि अगर आपका नियोक्ता आपके वेतन से करों की कटौती कर रहा है तो उसके लिए यह जरूरी है कि वह आपको टीडीएस प्रमाण पत्र प्रदान करे, यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो एक रिपोर्ट तैयार करके आयकर विभाग में शिकायत दर्ज करने की आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा करना तब लागू होता है जब वित्तीय वर्ष में आपकी कुल आय न्यूनतम कर योग्य आय से अधिक है। आप यह रिपोर्ट आयकर वकील द्वारा या स्वयं दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके नियोक्ता ने करों में कटौती नहीं की है तो इस स्थित में भी आप ऐसा कर सकते हैं।

कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां टीडीएस डिडक्‍ट करने के बावजूद आयकर विभाग में इसे जमा नहीं करती हैं।

टीडीएस सर्टिफिकेट

अगर सैलरी के अलावा किसी अन्य स्रोतों से भी आपको आमदनी हुई हो और उस पर टीडीएस कट चुका हो तो उस संस्था से भी टीडीएस सर्टिफिकेट ले लें। यह बात हम रेंटल इनकम, शेयर, एफडी वगैरह से होने वाली इनकम के मामले में कह रहे हैं।

आय से टैक्‍स के रूप में डिडक्‍ट की गई राशि को टीडीएस भी कहते हैं।

Form 16A

फॉर्म 16A एक ऐसा फॉर्म होता है जो बताता है कि आपके वेतन से कुछ फीसदी हिस्सा काट कर आयकर विभाग में जमा कर दिया गया है। आयकर कानून के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष के दौरान 30,000 से ऊपर के भुगतान पर टीडीएस कटौती की जाएगी नहीं तो इसपर छूट दी मिलेगी।

जब टीडीएस वेतन पर कटता है तो फॉर्म 16 इस्तेमाल होता है जो सालाना जारी किया जाता है। जबकि टीडीएस अगर अन्य पेमेंट पर कटता है तो फॉर्म 16A का इस्तेमाल किया जाता है और इस फॉर्म का सर्टिफिकेट साल में हर तीसरे महीने जारी किया जाता है।

फॉर्म 16 ए में मौजूद सभी विवरण फॉर्म 26AS में उपलब्ध होते हैं। इसका उपयोग आपकी रिटर्न फाइल करने के लिए किया जा सकता है लेकिन यह फॉर्म 16 के मामले में नहीं है।

फॉर्म 16 सत्यापन (form 16 Verification)

Form-16 की पूरी जानकारी के बाद इसे कर्मचारी द्वारा पूरी तरह से सत्यापित किया जाता है। जिस पर विभाग के प्रमुख अधिकारी द्वारा जाँच कर हस्ताक्षरित किया जाता है। यह Form-16 की विस्तृत जानकारी है जिसमे, कर्मचारी की वेतन पूरी गणना व निवेश की गई राशियों की जानकारी साल के अंत मे निश्चित तिथि तक दी जाना जरुरी है।

Form 16 PDF download in Hindi

फॉर्म 16 को डाउनलोड करने के लिए आप ऑफिसियल साईट जो की http://www.incometaxindia.gov.in/hindi/forms/income-tax%20rules/103120000000007849.pdf है वहां से कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट ले कर भर सकते हैं जिसकी विधि हमने ऊपर बताई है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारिख यानी 31 जुलाई, वैसे तो अभी दूर है, लेकिन हमारा सुझाव है कि आप अपना आईटी रिटर्न जल्द से जल्द फाइल कर दें। क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी रिफंड क्लेम करने जाएंगे रिटर्न भी उतनी ही जल्दी आने की संभावना बढ़ेगी। जय हिंद।

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